ज्ञान चेतना लाइब्रेरी
भारत सरकार
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना और सरकार के कामकाज में जवाबदेही लाना, भ्रष्टाचार को रोकना और सरकारी तंत्र को वास्तविक अर्थों में लोगों के लिए काम करना है। एक जागरूक नागरिक शासन के उपकरणों पर आवश्यक निगरानी रखने और सरकार को शासितों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित है। आरटीआई अधिनियम उस दिशा में एक बड़ा कदम है।

आरटीआई अधिनियम के अनुसरण में, निदेशालय ने केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी को नामित किया है। अधिनियम की धारा 4 के तहत सक्रिय प्रकटीकरण भी प्रकाशित किया गया है।