ज्ञान चेतना लाइब्रेरी
भारत सरकार
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

इस योजना में पुराने पौधों को हटाने और प्रदेश विशेष के लिए अनुशंसित उच्च क्षमतायुक्‍त किस्मों से पुनर्रोपण करने की परिकल्पना की गई है। यह कार्यक्रम सीधे डीसीसीडी द्वारा राज्य फार्मों, विभिन्न राज्यों के निगमों के स्वामित्व वाली भूमि, राज्य कृषि विश्वविद्यालय के फार्मों और किसानों के खेतों में कार्यान्वित किया जाता है। सहायता की रीति एमआईडीएच के दिशानिर्देशों के अनुसार होगी, जो 60:20:20 की तीन किस्तों में 20000/- रुपये प्रति हेक्टेयर है, जो दूसरे वर्ष में 75% और तीसरे वर्ष में 90% की जीवित रहने की दर के अनुसार है। राज्य फार्मों, विभिन्न राज्यों के निगमों के स्वामित्व वाली भूमि और राज्य कृषि विश्वविद्यालय फार्मों पर पुर्नरोपण के लिए क्षेत्र विस्‍तार की कोई न्यूनतम सीमा नहीं है।